राष्ट्रीय (12/10/2012) 
महिलाओं की छवि अश्Юलील तरीके से पेश करने पर रोक संबंधी अधिनियम-1986 में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की छवि अश्Юलील तरीके से प्रस्Юतुत करने को रोकने संबंधी अधिनियम-1986 में संशोधन करने का अनुमोदन कर दिया है। अब इसे संसद में पेश किया जायेगा।

संशोधनों के अनुसार कानून का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रम और इलैक्Юट्रॉनिक फॉर्म में सामग्री भी आयेगी। पहली बार दोषी पाये जाने पर अपराधी को अधिकतम तीन साल की कैद और 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। दूसरी बार, अपराध करने वाले को 2 से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। इंसपेक्Юटर रैंक तक के पुलिस अधिकारी तलाशी ले और जब्Юती कर सकेंगे।

संशोधनों का उद्देश्Юय इंटरनेट, मैसेजिंग आदि के जरिये महिलाओं के खिलाफ समाचारों में अश्Юलील छवि प्रस्Юतुत करने को रोकना है। जब यह कानून बनाया गया था तो इसके अंतर्गत सिर्फ प्रिंट मीडिया की सामग्री आती थी।

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