राष्ट्रीय (12/10/2012) 
पोस्टर एंव पैम्पलेट पर प्रतिबंध--हिमाचल प्रदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  नरेन्द्र चैहान ने सभी जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रकाशकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारांे और पोलिंग एजेंटों को आयोग द्वारा चुनाव के दौरान पैम्पलेट और पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के बारे में निर्देश जारी करें। उन्होंने कहा कि चुनाव पैम्पलट और पोस्टर इत्यादि का मुद्रण व प्रकाशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का विषय है और इन प्रावधानों का चुनाव के दौरान अक्षरशः पालन आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि चुनाव पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण से पूर्व मुद्रक को आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर घोषणा करनी होगी, जो प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होगा, जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हांे। मुद्रक द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला दण्डाधिकारी को भेजने से पूर्व इसे प्रमाणित करना होगा।

चैहान ने कहा कि मुद्रक को प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां घोषणा सहित तीन दिनों के भीतर उपलब्ध करवानी होगी इसके अतिरिक्त छापी गई प्रतियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना और इस कार्य के लिए नियत मूल्यों की सूचना आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर देनी होगी। यह सूचना मुद्रक द्वारा प्रत्येक चुनाव पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के बारे में अलग से मुद्रण के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य निर्वाचिन अधिकारी ने कहा कि जिला दण्डाधिकारी को प्रिंटिंग प्रेस से प्राप्त होने पर चुनाव पैम्पलेट और पोस्टर की जांच कर यह सुनिश्चित बनाना होगा कि इनका प्रकाशन व छपाई आयोग के निर्देशों व आवश्यक कानून के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी एक प्रति कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी ताकि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व अन्य इच्छुक व्यक्ति इसकी जांच कर यह  सुनिश्चित बना सकें कि यह आयोग के नियमों के अनुसार मुद्रित किया गया है।

चैहान ने कहा कि कोई भी मुद्रक अथवा प्रकाशक ऐसा कोई चुनावी पैम्पलेट अथवा पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा, जिसपर मुद्रक अथवा प्रकाशक का नाम न हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव पैम्पलेट व पोस्टर के मुद्रण पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है ताकि मुद्रक की पहचान स्थापित हो सके और यदि कोई अवैध अथवा धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर आपत्तिजनक अपील या विरोधी का चरित्र हनन करने वाली कोई अपील जारी की जाती है तो दोषी के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के सम्बन्ध में होने वाले अप्राधिकृत चुनाव खर्च पर रोक लगाना भी है।

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