राष्ट्रीय (12/10/2012) 
गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए समान चिन्ह--हिमाचल प्रदेश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र चैहान ने आज यहां कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने राज्य के दो पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों- हिमाचल लोक हित पार्टी और हिमाचल स्वाभिमान पार्टी की मांग को मानते हुये उनके उम्मीदवारों को एक जैसे चुनाव चिन्हे आवंटित किए हैं।
उन्होंने कहा कि हिमाचल लोक हित दल के उम्मीदवार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 10 बी के अनुसार टेलीफोन चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए पात्र होंगे। हिमाचल स्वाभिमान दल के उम्मीदवार चिन्ह आदेश के अनुच्छेद 10 बी के अंतर्गत 45 विधानसभा क्षेत्रों में टेलिविजन चुनाव चिन्ह आबंटन के हकदार होंगे।
श्री चैहान ने कहा कि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि इन दोनों गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों को पूरा करने के आधार पर वर्णित एक जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायें। अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में तथा जिन विधानसभा क्षेत्रों में इन दोनों दलों द्वारा अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किये जा रहे हैं, में चुनाव चिन्ह फ्री चिन्ह आवंटन के लिये उपलब्ध होंगे।
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