राष्ट्रीय (12/10/2012) 
जालसाजी का आरोपी भगौड़ा 13 साल बाद गिरफ्तार
फाईनैंस कंपनी के नाम पर लोगों को लगाता था चूना................
कैथल, 12 अक्तूबर , लगभग 13 साल पुराने जालसाजी के मामले में वांछित उद्घोषित अपराधी व 2 भगौड़े अपराधियों समेत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में 3 अन्य मामले भी दर्ज किए गये है। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया 13 जनवरी 2000 को राजीव रोहिला वासी मौहल्ला बागड़ी कैथल के बयान पर थाना शहर में मामला दर्ज किया गया था। आरोप अनुसार ब्राइट फारेस्ट कंपनी लिमिटेड के सीएमडी व एजेंट मिलीभगत व षडयंत्र के तहत कस्टमर के पैसों को हेराफेरी से इस्तेमाल करके अमानत में खयानत कर रहे हैं। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी जसवंत गर्ग वासी अमरगढ़ गामड़ी, सुनीता गर्ग पत्नी जसवंत तथा रामपाल वासी धौंस को गिरफ्तार कर लिया था। उपरोक्त अभियोग में वांछित आरोपी सोम प्रकाश उर्फ सोम दत्त वासी डोगरां गेट काबू नहीं आ सका था जिसे न्यायालय ने 9 जून 06 को उद्घोषित अपराधी करार दे दिया। शहर पुलिस के एएसआई साहब सिंह ने आरोपी को करीब 13 साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्रवक्ता ने बताया भगौड़ा पकड़ो प्रकोष्ठ के एएसआई सुखबीर सिंह ने सड़क दुघर्टना के एक मामले में वांछित भगौड़े अपराधी महाबीर सिंह वासी सीतामाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 27 अक्टूबर 2008 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वह अदालत से जमानत हासिल करने उपरांत भूमिगत हो गया। तीसरे मामले में सीआईए पुलिस के एएसआई शशिकांत ने भगौड़े आरोपी विरेंद्र वासी जाखौली अड्डा कैथल को जुआ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 12 अक्टूबर 2004 को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खाईवाली करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो जमानत मिलने के बाद समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था।
Copyright @ 2019.