राष्ट्रीय (19/10/2012) 
4 नवम्बर, 2012 को देय अवकाश घोषित
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगारों को मतधिकार का उपयोग करने के लिए 4 नवम्बर, 2012 को देय अवकाश घोषित किया गया है।यह अवकाश व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को देय होगा ताकि वे इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
उन्होंने कहा कि इस धारा के अन्तर्गत अवकाश के दिन किसी भी व्यक्ति की दिहाड़ी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर रोजगार दिया गया है कि वह ऐसे दिवस के एवज+ में साधारण रूप से दिहाड़ी का हकदार नहीं होगा तो भी उसे उस प्रकार की दिहाड़ी दी जाएगी जो उसे अवकाश से अन्य दिनों में मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि रोजगारदाता धारा के इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान ऐसे मतदाता पर लागू नहीं होगें, जिनकी अनुपस्थिति से संस्थान को किसी भी तरह के खतरे व हानि की संभावना हो सकती है।
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