राष्ट्रीय (03/06/2013) 
निवार्चन आयोग द्वारा मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में निर्देश जारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र चैहान ने आज यहां कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने मण्डी संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के दृष्टिगत मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि दौरों के दौरान सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव से सम्बन्धित किसी कार्य में नहीं किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक मण्डी संसदीय क्षेत्र का आधिकारिक दौरा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी को निर्वाचन समय के दौरान किसी आधिकारिक विचार-विमर्श के लिए निर्वाचन क्षेत्र में अथवा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी स्थान, कार्यालय अथवा विश्राम गृह में नहीं बुलायेंगे। 
चैहान ने स्पष्ट किया कि मंत्री मुख्यालय पर घर से अपने कार्यालय तक आने जाने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग के हकदार होंगे। किन्तु इस दौरान वे निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया अथवा राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। यदि इस दौरान रास्ते में पार्टी कार्यालय का दौरा शामिल हो तो वह भी प्रतिबंधित माना जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित अथवा निजी दौरों के दौरान कोई भी मंत्री किसी भी रंग की बिकाॅन लाईट वाली पायलट कार अथवा साइरनयुक्त कार प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव की घोषणा के उपरांत मंत्री निर्वाचन कार्य के साथ अपने आधिकारिक दौरे नहीं जोड़ेंगे। आधिकारिक दौरे पूर्ण होने के उपरांत वे अपने मुख्यालय वापिस आएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव वाले जिलों में मंत्री केवल निजी दौरे करेंगे तथा ऐसे सभी निजी दौरे मंत्री के मुख्यालय पर आरम्भ एवं समाप्त होंगे।

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