राष्ट्रीय (08/06/2013) 
मंडी संसदीय क्षेत्र में 23 जून को राजपत्रित अवकाश
मण्डी लोक सभा संसदीय उप-चुनाव के दृष्टिगत मण्डी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए 23 जून, 2013 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत यह अवकाश सभी दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए देय अवकाश होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि जिन कर्मचारियों का मण्डी संसदीय क्षेत्र में मताधिकार है, लेकिन वह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के लिए सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। 
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