राष्ट्रीय (23/10/2013) 
झुंझुनू एडीएम को लगा लाल बत्ती का चस्का
रमेश सर्राफ झुंझुनू,राजस्थान 9414255034

झुंझुनू, 23 अक्टूबर। एक तरफ तो सुप्रिम कोर्ट देश में अनाधिकृत लालबत्ती लगे वाहनो को रोकने के लिये कड़ा रूख अख्तियार कर रखा है वहीं झुंझुनू के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपनी सरकारी गाड़ी पर लालबत्ती लगाने का शोक लगा है। झुंझुनू के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपनी सरकारी गाड़ी पर गैर कानूनी रूप से लाल बत्ती लगाकर कानून का माखौल उड़ा रहे है। जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपने सरकारी वाहन पर लाल बत्ती लगाने का कोई अधिकार कानून में कही लिखा हुआ नही है। लाल बत्ती लगाना एक बड़ा अपराध है। अगर कानून की पालना कराने वाले जिम्मेदार अफसर ही अगर कानून का मजाक उड़ायेंगे तो फिर कानून का पालन कौन करायेगा। इस से बड़ी गैर जिम्मेदारी और क्या हो सकती है।
जिला में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला जज व जिला प्रमुख ही अपने सरकारी वाहनो पर लाल बत्ती लगाने के लिए जिले मे अधिकृत है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपने सरकारी वाहन पर लाल बत्ती नही लगा सकता। जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनो ने निर्वाचन विभाग से गैर कानूनी रूप से लाल बत्ती का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अफसर लाल बत्ती को कब हटाते है या फिर कानून का माखौल इसी तरह उड़ता रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कानून के ही रखवाले कानून को ठेंगा दिखाने लग जाये तो कानून की पालना कौन करायेंगा। 

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