राष्ट्रीय (06/11/2013) 
स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने एमसीआई का पुनर्गठन किया
केन्‍द्र सरकार ने भारतीय चिकित्‍सा परिषद (संशोधित) द्वितीय अध्‍यादेश, 2013 के खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड-1 के प्रावधानों के तहत आज 68 सदस्‍यों वाली भारतीय चिकित्‍सा परिषद (एमसीआई) का पुनर्गठन किया।

 

खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड (1) की धारा (ए)   -   23 सदस्‍य (राज्‍यों के साथ विचार-विमर्श के बाद केन्‍द्र सरकार द्वारा नामांकित)

खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड (1) की धारा (एए)  -   1 सदस्‍य (केन्‍द्र शासित प्रदेश दमन और दीव का प्रतिनिधित्‍व करने वाला केन्‍द्र सरकार द्वारा नामांकित)

खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड (1) की धारा (बी)  -   29 सदस्‍य (विश्‍वविद्यालय/स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान विश्‍वविद्यालय के प्रतिनिधि)

खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड (1) की धारा (सी)  -   7 सदस्‍य (राज्‍यों के पंजीकृत मेडिकल स्‍नातकों का प्रतिनिधित्‍व करने वाले)

खण्‍ड-3 के उपखण्‍ड (1) की धारा (इ)   -   8 सदस्‍य (केन्‍द्र सरकार द्वारा नामांकित)

 

     इसके साथ ही भारतीय चिकित्‍सा परिषद की कार्यकारी परिषद (बीओजी) के अधिकार व कार्य वापस ले लिए गए हैं और उसे तत्‍काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। परिषद के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना egazette@nic.in पर उपलब्‍ध है।

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