राष्ट्रीय (08/01/2014) 
स्कूलों की ऑटोनोमी में दखल देने पर एतराज
नर्सरी स्कूलों में दाखिले को लेकर जारी नई गाइडलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर आज सुनवाई होगी... गैरसहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की ऐक्शन कमिटी की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गाइडलाइंस संबंधी नोटिफिकेशन को रद्द करने की गुहार लगाई गई है। स्कूलों ने इस मामले में एलजी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में कहा गया है कि एलजी ने स्कूलों में दाखिले के लिए 18 दिसंबर और 27 दिसंबर को गाइडलाइंस के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसे निरस्त किया जाए क्योंकि ये गाइडलाइंस मनमाना, गैरकानूनी और बिना जूरिडिक्शन के हैं।अर्जी में कहा गया है कि एलजी का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 2002 के फैसले के खिलाफ है। ये आदेश स्कूलों की ऑटोनोमी के खिलाफ है जिसके तहत स्कूलों को ये अधिकार था कि वो अपनी चॉइस से स्कूलों में बच्चों का दाखिला लें और इसके लिए क्राइटेरिया बनाएं।
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