दिल्ली के उपराज्यपाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आवश्यक बस्तुओं के ज़माखोरों एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का आदेश दिया है. उपराज्यपाल महोदय के इस निर्देश का पालन करते हुए विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति के सहायक आयुक्तों के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति अधिकारियों, निरीक्षकों और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों वाली 52 दलों/दस्तों का गठन किया. इन दस्तों द्वारा राजधानी में प्याज, आलू, दाल, खाद्य तेल, खाद्य तेल के बीज, सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरों के खिलाफ शहर भर में छापेमारी की जा रही है और छापे की यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रहेगी. यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के आयुक्त श्री सज्जन सिंह यादव ने आज दी.
आयुक्त (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दस्तें ने अब तक दिल्ली के कुल 549 परिसरों पर छापेमारी की है. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और लीगल मेट्रोलोजी एक्ट, 2009 के उल्लंघन के लिए 104 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है. गौरतलब है कि दिल्ली के ज़माखोरों के खिलाफ यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है. गत 19 जून को भी विभाग ने ज़माखोरों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमे 532 परिसरों पर छापेमारी के उपरांत 42 व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. श्री यादव ने आगे कहा कि जमाखोरी करने वाले या उपभोक्ताओं को धोखा देने अथवा अन्य कदाचार में लिप्त किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा.
छापे की कार्रवाई राजधानी के जिन क्षेत्रों में किया गया, वे हैं: - बुराड़ी , आजादपुर मंडी, वजीरपुर , शकूर बस्ती,शालीमार बाग, नरेला, रोहिणी, समयपुर, जहांगीर पुरी, मंगोलपुरी, हरि नगर, तिलक नगर, जनक पुरी, विकासपुरी,कालकाजी, बदरपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, आंबेडकर नगर, महरौली, छतरपुर, बिजवासन, नजफगढ़, पालम, द्वारका,मटियाला, उत्तम नगर, दिल्ली कैंट., ओखला, गोविंदपुरी, सदर बाजार, बल्लीमारान, मटिया महल, करोल बाग, पटेल नगर,गाजीपुर, किचड़ीपुर , झील, लक्ष्मी नगर, त्रिलोकपुरी, लक्ष्मी बाई नगर, सरोजनी नगर, आईएनए मार्केट एवं मालवीय नगर आदि.
विभाग द्वारा आयोजित छापे और मुकदमों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार हैं: -
खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त ने बताया कि छापेमारी के दौरान बारह हज़ार क्विंटल दाल एवं चावल के अबैध स्टॉक पाया गया. इस अबैध स्टॉक को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया. उपराज्यपाल महोदय ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त को आगे भी छापामारी जारी रखने के निर्देश दिया और आवश्यक बस्तुओं की ज़माखोरी सहित कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा. |