राष्ट्रीय (14/07/2014) 
08 शातिर अपराधी जिला बदर घोषित|
थाना औरंगाबाद पर मु0अ0सं0-274/2009 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0-13/2014 धारा 147,148,307,323,506 भादवि बनाम सोनू पुत्र महावीर निवासी ग्राम भिडोरिया, थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त सोनू की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढ रही है, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त सोनू उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति
 गवाही
 देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है

(2)        थाना औरंगाबाद पर मु0अ0सं0-43/2013 धारा 395,397,412 भादवि, मु0अ0सं0-48/2013 धारा 147,148,149,307,34 भादवि व मु0अ0सं0-52/2013 धारा 25/24 शस्त्र अधि0 एवं मु0अ0सं0-115/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम जगवीर पुत्र परीचन्द निवासी ग्राम ईलना थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त जगवीर की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढ रही है, जिससे जनता में भय व आतंक
 व्याप्त
 है तथा अभियुक्त जगवीर उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त जगवीर उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है

(3)        थाना औरंगाबाद पर मु0अ0सं0-13/2014 धारा 147,148,307,323,506 भादवि, मु0अ0सं0-387/2007 धारा 147,148,149,307 भादवि व 2/3 गैंगस्टर एक्ट, व मु0अ0सं0-103/2009 धारा 110जी द0प0सं0, एवं मु0अ0सं0-237/2009 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 बनाम संजय उर्फ पप्पू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मिडौरिया थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त संजय उर्फ पप्पू की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर
 बढ रही
 है, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त संजय उर्फ पप्पू उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ पप्पू उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से
 निष्कासित किया जाता है

(4)        थाना छतारी पर मु0अ0सं0-125/2007 धारा 452,302,147,148,149 भादवि, मु0अ0सं0-45/2008 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0-57/2011 धारा 323,504,506,307 भादवि एवं मु0अ0सं0-58/2011 धारा 25/27 शस्त्र अधि0 बनाम अन्नी उर्फ अवनेश पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम खनौदा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त अन्नी उर्फ अवनेश की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढ रही है, जिससे
 जनता
 में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त अन्नी उर्फ अवनेश उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त अन्नी उर्फ अवनेश उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित
 किया जाता है

(5)        थाना अरनिया पर मु0अ0सं0-144/2013 धारा 354ख भादवि बनाम विक्रम पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गंगावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त विक्रम की सामान्य ख्याति एक दुस्साहसिक व जन समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है, अभियुक्त के कृत्य से क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त विक्रम उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति
 गवाही
 देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त विक्रम उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है

(6)        थाना सिकन्द्राबाद पर मु0अ0सं0-764/2009 धारा 376,506 भादवि बनाम अजय पुत्र दलीप निवासी मौ0 खत्रीबाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त अजय की सामान्य ख्याति एक दुस्साहसिक व जन समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है, अभियुक्त के कृत्य(बलात्कार) से क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त अजय उपरोक्त के विरूद्ध जनता
 का
 कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त अजय उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है

(7)        थाना छतारी पर मु0अ0सं0-198/2009 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0-311/2010 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व एनसीआर सं0-44/2013 धारा 323,504,506 भादवि एवं एनसीआर सं0-138/2013 धारा 323,504,506 भादवि बनाम नत्थू अहेडिया पुत्र रामजील निवासी ग्राम चैदेरा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त नत्थू अहेडिया की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढ रही है, जिससे जनता में
 भय व
 आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त नत्थू अहेडिया उपरोक्त के विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त नत्थू अहेडिया उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है

(8)        थाना अगौता पर मु0अ0सं0-157/2013 धारा 302,120बी भादवि व मु0अ0सं0-162/2013 धारा 25/27 शस्त्र अधि0 बनाम मुनेश ठाकुर पुत्र जगदीश निवासी ग्राम शरीफपुर भैंसरौली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध पंजीकृत है। इसके उपरान्त अभियुक्त मुनेश ठाकुर की क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं अपराधिक गतिविधिया निरन्तर बढ रही है, जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है तथा अभियुक्त मुनेश ठाकुर उपरोक्त के
 विरूद्ध
 जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व रिपोर्ट लिखाने का साहस नही करता है। जिसके लिये धारा-3(3) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0-1970 (यथा संशौधित) के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त मुनेश ठाकुर उपरोक्त को 06 माह की अवधि के लिये जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया जाता है
Copyright @ 2019.