राष्ट्रीय (08/09/2014) 
सिन्हा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक हफ्ते में मांगा जवाब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक से उनके खिलाफ एक आवेदन में लगाए गए आरोपों पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक से कहा, जो भी आप हमें बताना चाहते हैं, हमें साफ साफ बताएं।न्यायालय ने कहा कि सीबीआई निदेशक के खिलाफ जो कुछ कहा गया है वह बहुत गंभीर है और वह यह नहीं कह सकते कि वह हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे। इसके बाद सीबीआई निदेशक सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल करने पर राजी हो गये।
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक के घर में प्रवेश सूची का मूल रजिस्टर हासिल किया जिसे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीलबंद लिफाफे में सौंपा। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह भूषण से उस स्रोत के बारे में बताने को कहे जिससे उन्हें ये सब दस्तावेज मिले। उच्चतम न्यायालय ने आईटीबीपी के 23 और सीबीआई के 4 अधिकारियों के नाम भी रिकॉर्ड में लिए जो सीबीआई निदेशक के आवास के द्वार पर ड्यूटी पर थे।



 न्यायालय ने कहा कि यदि हम सीबीआई निदेशक के खिलाफ प्रकथनों में दम पाते हैं तो हम मामले के लंबित रहने के दौरान उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों को रद्द कर देंगे। उच्चतम न्यायालय मामले पर आगे सुनवाई 15 सितंबर को करेगा।
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