राष्ट्रीय (08/09/2014)
पांच साल तक निर्माण नहीं कराया तो रद्द होगा आवंटन!
ग्रेटर नोएडा। आवंटन के बाद पांच साल तक
कब्जाधारी ने भूखण्ड पर निर्माण नहीं करवाया तो प्राधिकरण कब्जा रद्द करने
की योजना बना रही है। ऐसे मामलों में पेनल्टी वसूलने में आ रही अड़चनों से
बचने के लिए प्राधिकरण ने यह योजना बना रही है। यह बात ग्रेटर नोएडा
प्राधिकरण के चेयरमैन रमा रमण ने शुक्रवार को प्रॉपटी विभाग से संबंधित
मामलों की समीक्षा बैठक करने के दौरान कही।
प्राधिकरण
में पेनल्टी से संबंधित मामले आए दिन आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल
ही में सामने आया था। मकान नहीं बनाने पर आवंटी पर पेनाल्टी 70 लाख रुपये
तक जा पहुंची थी। आवंटी ने पेनाल्टी माफ कराने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों
पर दबाव बनाया। जब प्राधिकरण अधिकारियों ने जुर्माना माफ करने से इनकार कर
दिया तो वह कोर्ट चला गया। कोर्ट ने प्राधिकरण अधिकारियों को फटकार लगाते
हुए पूछा कि भूखण्ड की कीमत 10 लाख और पेनाल्टी 70 लाख यह कहां का नियम
है। कोर्ट की फटकार के बाद प्राधिकरण ने अब यह फैसला लिया है कि जो आवंटी
भूखण्ड आंवटन के 5 साल तक मकान नहीं बनाएंगे उनसे पेनल्टी न वसूल कर प्लॉट
का आवंटन रद्द किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समय-समय पर भूखण्ड आवंटन
के लिए स्कीम लॉन्च करती रहती है।
स्कीम में सफल आवंटियों
को तय समय पर कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा कर प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग से
कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। सर्टिफिकेट नहीं लिया तो
कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा नहीं माना जाता है। तय समय के बाद अथॉरिटी की ओर से
पेनल्टी चालू हो जाती है। इन सब झंझटों को देखते हुए चेयरमैन रमा रमण की ओर
से पेनल्टी का चक्कर समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला चुनाव
के बाद होनी वाली बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा।
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