राष्ट्रीय (08/09/2014) 
उपराज्यपाल ने राजधानी दिल्ली के उचित मूल्य की राशन की दुकानों के भुगतान के लिए खाद्यान्न मार्जिन राशि में 100% वृद्धि को मंजूरी दी.
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग ने सार्वजनिक वितरण
 प्रणाली के तहत गेहूं और चावल की बिक्री के लिए उचित मूल्य की राशन की दुकान के लाइसेंसधारियों के भुगतान हेतु तय मार्जिन राशि में 100%वृद्धि के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी हैमार्जिन राशि मौजूदा35 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 70 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया है. यह जानकारी दिल्ली के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सचिव सह आयुक्त श्री सज्जन सिंह यादव ने दी. उन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली के तहत मार्जिन राशि का भुगतान उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंसधारियों कोखाद्यान्न की हैंडलिंगदुकान का किराया, दुकान पर कार्यरत मजदूरों के लिए मजदूरीबिजली शुल्क,स्टेशनरी व्यय और अन्य विविध व्यय के लिए किया जाता है.
 
श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के तहत मार्जिन राशि में की गयी यह वृद्धि सितम्बर 2014 के राशन आबंटन से लागू होगी. दरअसल उचित दर के राशन दुकानदारों मार्जिन राशि बढाने के लिए लम्बे समय मांग करते आ रहे थे. दिल्ली में खाद्यान्न पर यह मार्जिन राशि वर्ष1997 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई संशोधि नहीं किया गया था. खाद्यान्न पर मिलाने वालीकम मार्जिन राशि की वजह से उचित मूल्य की राशन के दुकानदारों के लिए दुकान का संचालन काफीमुश्किल हो रहा था. इस प्रकार उपराज्यपाल महोदय के इस निर्णय से राजधानी दिल्ली के लगभग 2500 उचित दर के राशन के दुकानों के लाईसेंसधारिओं को बहुत बड़ी राहत मिली है.
 
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सचिव सह आयुक्त श्री सज्जन सिंह यादव  ने बताया किराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के 
तहत खाद्यान्न आपूर्ति पर मार्जिन राशि का भुगतान दिल्ली सरकार
द्वारा किया जायेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बी.पी.एल. राशन कार्डअंत्योदय राशन कार्ड, झुग्गी राशन कार्ड, पुनर्वास कॉलोनी 
राशन कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित 11 लाख कार्डधारियों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है.
 
उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली के लगभग लाख एपीएल राशन 
 कार्ड धारकों को राशन के मामले मेंमार्जिन राशि का भुगतान राशन कार्ड 
धारकों के द्वारा किया जाएगा. इस निर्णय से मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार पर 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसके अलावा आगमी दो माह के दौरान खाद्य सुरक्षा के तहत लगभग 5 लाख और गृहस्वामियों को शामिल करने के उपरांत मार्जिन राशि के रूप में सरकार के वित्तीय खर्च में और भी बढ़ोतरी होगी. गौरतलब है कि मार्जिन राशि में की गयी इस हालिया वृद्धि के उपरांत दिल्ली उचित मूल्य की राशन दुकानदारों को सबसे अधिक भुगतान करने वाला राज्य बन गया है.  
 
श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकानों के लाइसेंसधारी जनवितरण प्रणाली में काफी अहम् भूमिका निभाते है और लाभार्थियों को पीडीएस वस्तुओं के वितरण का भी महत्वपूर्ण कार्य करते है. ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला की यह सबसे महत्वपूर्णकड़ी हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता कारगर जन वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए अति आवश्यक है.
 
श्री यादव ने आगे बताया कि हाल ही में खाद्य आपूर्ति विभाग ने उचित दर की राशन की दुकानों के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों की बिक्री और सेवाएँ उपलब्ध कराने से सम्बंधित नीति को काफी उदार बना दिया है. अब इन उचित दर की राशन की दुकानों को निषिद्ध वस्तुओं के 8 श्रेणियों को छोड़कर सभीवस्तुओं की बिक्री और वित्तीय सेवाओं की अनुमति प्रदान कर दी है. इससे राशन के दुकानदारों को काफी
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