राष्ट्रीय (01/10/2014) 
प्रेमि संग पति की हत्या करने वाली को आजीवन कारावास
करीब 2 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते षडय़ंत्र के तहत पत्नी द्वारा अपने प्रेमी से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या व शव खुर्दबुद करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश  श्री जयबीर ङ्क्षसह की अदालत ने आज दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को सवा 4 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस पीआरओ रोशन लाल खटकड़ ने बताया बलबेहड़ा वासी रणबीर उर्फ बुटा 27 जुलाई 2012 की शाम घर से घुमने के लिए निकला था, जो वापिस नहीं आया। 28 जुलाई को उसका शव गांव के तालाब में मिला, जिसकी गर्दन व पेट पर कटने के निशान थे। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना चीका में दर्ज मामले का पुलिस ने अनुसंधान करते हुए खुलाशा करने में सफलता हासिल कर ली तथा 11 अगस्त को मृतक के पड़ौसी सुरेंद्र उर्फ काला वासी बलबेहड़ा तथा 13 अगस्त को मृतक की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू, योजना में प्रयुक्त मोबाईल फोन तथा कपड़े आदी कब्जा में लेते हुए ठोस सुबूत जुटाए तथा मामला 11 अक्टूबर को अदालत के सुपर्द कर दिया। प्रवक्ता ने बताया ए.एस.जे. कैथल श्री जयबीर सिंह की अदालत ने आज दोनों दोषियों को भादसं. की धारा 302 तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना, 120बी तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना तथा भादसं. की धारा 201 तहत 3-3 वर्ष का कठोर कारावास का सजायाब किया है।
कैथल से राजकुमार अग्रवाल कि रिपोर्ट
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