
ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की कार्यकारी समिति की 111वीं बैठक 18 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) श्री रमेश कृष्णमूर्ति, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और नियोक्ता-कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में पेंशन प्रणाली, वैकल्पिक विवाद समाधान और शिकायत निवारण तंत्र जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। CITES 2.01 के तहत डेटा केंद्रीकरण और यूएएन आधारित खाता प्रबंधन के जरिये दावों और फंड तक तेज पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के सफल क्रियान्वयन से 68 लाख पेंशनधारकों को समय पर और सटीक पेंशन देने के प्रगति पर चर्चा हुई।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के जरिए औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लंबित विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे की योजना बनाई गई। इसके अलावा, पेंशन पर उच्च वेतन से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए 21,000 डिमांड लेटर जारी किए गए, और सभी प्रक्रियाओं को 31 जनवरी 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
शिकायत निवारण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट और पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाया है। यह सुधार संगठन की सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सदस्य-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में लिए गए निर्णय ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाने और सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे।