
दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आज से एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा।
यह कार्रवाई कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आदेशों के तहत लागू हुई है। राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर एआई तकनीक से लैस ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें सिस्टम में ब्लॉक कर देंगे, जिससे इन्हें ईंधन नहीं मिल सकेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर चार पहिया वाहन मालिकों पर ₹10,000 और दो पहिया चालकों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, सार्वजनिक स्थानों या पेट्रोल पंपों के पास खड़े ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
सरकार की यह सख्ती राजधानी की जहरीली हवा को कुछ हद तक राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन की वैधता की जांच करें और नियमों का पालन करें ताकि जुर्माने और जब्ती से बचा जा सके।