
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई प्रक्रिया के तहत अब अधिकांश मामलों में पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से 94% दावे सीधे ईपीएफओ को भेजे जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनेगी।
1 अप्रैल 2024 से अब तक 1.30 करोड़ ट्रांसफर दावे ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 45 लाख दावे ऑटो-जेनरेट हुए हैं। यह नई प्रणाली न केवल समय बचाएगी, बल्कि शिकायतों और दावों की अस्वीकृति को भी कम करेगी। ईपीएफओ का यह कदम “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के साथ-साथ “ईज ऑफ लिविंग” सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सरकार का यह प्रयास सेवाओं को तकनीकी और सदस्य-हितैषी बनाकर ईपीएफओ में भरोसे को और मजबूत करेगा।