पीएसपीसीएल ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए जारी किया एकमुश्त निपटान योजना का सर्कुलर

लुधियाना, 23 सितंबर, 2024: पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने सोमवार को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए एक नई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के संबंध में एक कमर्शियल सर्कुलर जारी किया। यह योजना 30 सितंबर, 2023 तक के चूककर्ता उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। इस योजना से एपी और सरकारी कनेक्शन को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे।

लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस कमर्शियल सर्कुलर की प्रतियां पीएसपीसीएल के सभी संबंधित इंजीनियर-इन-चीफ और चीफ इंजीनियरों को भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता अपनी लंबित राशि का निपटान कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 5,000 रुपये और गैर-औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है, जो अंतिम निपटान राशि में समायोजित की जाएगी।

अरोड़ा ने कहा कि यह योजना सर्कुलर जारी होने की तारीख से अगले तीन महीने तक लागू रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता नोटिस में दी गई समय-सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस जब्त कर ली जाएगी और ओटीएस योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।

इस योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए पीएसपीसीएल विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, व्यक्तिगत संपर्क और विज्ञापन का सहारा लेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें। मामलों का निपटान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रोसेसिंग फीस जमा करने की तिथि के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से उन मामलों को प्राथमिकता मिलेगी जिनमें कनेक्शन काटे जा चुके हैं और उपभोक्ता दोबारा कनेक्शन चाहते हैं।

पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पीएसईआरसी) द्वारा इस ओटीएस योजना के नियम और शर्तें अनुमोदित की जा चुकी हैं। आवेदनों का निपटान 60 दिनों के भीतर किया जाएगा, हालांकि कुछ मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा ने 10 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर इस योजना की मांग की थी, जिसमें उन्होंने पंजाब के उद्योगों के हित में ओटीएस योजना लागू करने का सुझाव दिया था।

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